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90 दिन के लिए अंतरिम जमानत पर जेल से रिहा हुए विजय शर्मा, कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल

कवर्धा। भाजपा प्रदेश महामंत्री विजय शर्मा को SC / ST एक्ट के तहत दर्ज केस में जमानत मिल गई है. विजय शर्मा और अन्य साथियों ने न्यायालय में 22 अक्टूबर को सरेंडर किया था. तब से यह कवर्धा जेल में बंद थे. हालांकि झंडे मामला में अन्य कार्यकर्ताओं और विजय शर्मा को पहले ही जमानत दे दी गई थी, लेकिन विजय शर्मा और अन्य कार्यकर्ताओं के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट भी लगाया गया था, जिसमें इन्हें जमानत नहीं मिल पाई थी. इसके कारण 22 अक्टूबर से लेकर 11 नवम्बर तक इन्हें जेल में रहना पड़ा. मिली जानकारी के मुताबिक 11 नवंबर को इन्हें 8 फरवरी तक 90 दिन के लिए अंतरिम जमानत पर जेल से रिहा किया गया. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कवर्धा के मां दंतेश्वरी और खेड़ापति मंदिर जाकर भगवान का आशीर्वाद लिया. जेल से बाहर आए विजय शर्मा ने कहा कि उन पर झूठा आरोप लगाकर वर्तमान सरकार ने उनका मनोबल तोड़ने की कोशिश की उनके खिलाफ मामला बनाया गया. पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही थी, वह स्वयं जाकर न्यायालय में सरेंडर किए. विजय शर्मा ने कहा कि जिला पंचायत सदस्य हूं और लोगों के राशन कार्ड बनवाने कोई कार्यालय जाता हूं, तो मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाकर FIR किया जाता है, जो गलत है.

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