छत्तीसगढ़ विशेष

प्रतिदिन प्रातः 9.00 से रात्रि 9.00 बजे तक खुली रहेंगी मदिरा की दुकानें

कार्यालय कलेक्टर आबकारी कोण्डागांव द्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार कानून व्यवस्था को संधारित करने को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा द्वारा आदेश जारी कर जिले के समस्त मदिरा दुकानों को प्रातः 10.00 से रात्रि 10.00 बजे तक संचालित होने वाले समय में परिवर्तन करते हुए दोनों ही समयों को एक घण्टे पूर्व करते हुए सभी मदिरा दुकानों को प्रातः 9.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक संचालन की अनुमति प्रदान की गई है। यह आदेश जिले में संचालित समस्त देशी, विदेशी दुकानों पर तत्काल प्रभाव से प्रभावशील कर दिया गया है।

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