छत्तीसगढ़ विशेषराजनांदगांव जिला

नाबालिग से छेड़खानी के आरोपी को पांच साल का कारावास

25 नवम्बर 2021| शहर के एक शैक्षणिक संस्था में नाबालिग से छेड़खानी करने वाले कर्मचारी को कोर्ट ने पांच-पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। फास्ट ट्रेक कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश ने उक्त फैसला सुनाया है। कोतवाली थाना क्षेत्र की एक शैक्षणिक संस्था के कर्मचारी शिवेंद्र सोनवानी (32) ने संस्था में 12 वर्षीय नाबालिग बालिका से छेड़खानी की थी।

मामले की शिकायत पीड़िता ने कोतवाली पुलिस से की। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया था। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट में चल रही थी। सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी शिवेंद्र को पांच-पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

Related Articles

Back to top button