निगम के आदेश के खिलाफ HC पहुंचा IMI हॉस्पिटल: आई एम् आई हॉस्पिटल ने नगरनिगम को HC में दी चुनौती

|| 14 जुलाई 2021 || भिलाई के IMI मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल ने अब एक याचिका दायर कर नगर निगम के नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। जिसमें भिलाई नगर निगम ने अस्पताल के अतिरिक्त निर्माण को 15 जुलाई को तोड़ने का आदेश जारी किया था। इसके बाद अब इस अस्पताल ने कोरोना की तीसरी लहर के आने और बिस्तर की कमी बताकर रोक लगाने की मांग हाईकोर्ट से की गई है। जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है। अब इस मामले पर गुरुवार को सुनवाई होगी।
अस्पताल पूरी ईमानदारी से काम कर रहा
अस्पताल के डॉ.राजेश कुमार ने अधिवक्ता अनुराग झा के माध्यम से हाईकोर्ट में अर्जेंट हियरिंग याचिका दायर की है। याचिका के माध्यम से कहा गया है कि 15 जुलाई को नगर निगम भिलाई द्वारा किए जाने वाले तोड़फोड़ की कार्रवाई को रोक लगाई जाए। याचिका में कहा गया है कि कोविड काल में अस्पताल पूरी ईमानदारी और कर्त्तव्य निभाते हुए काम कर रहा है।
बिस्तर की कमी हो जाएगी
इधर नगर निगम ने अतिरिक्त निर्माण को लेकर ऐसे समय में नोटिस जारी किया है, जब कोरोना के तीसरी लहर आने की संभावना बनी हुई है। पहले और दूसरे लहर में देशभर के अस्पतालों में बेड की कमी से जूझते अस्पतालों और मरीजों को देखा गया है। ऐसे समय के आसपास के हिस्से को तोड़ने से अस्पताल में बिस्तर की कमी हो जाएगी। मरीज परेशान होंगे, इसलिए कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने मामले को स्वीकार कर लिया है। अब इस मामले पर गुरुवार को न्यायाधीश गौतम भादुड़ी की एकलपीठ में सुनवाई होगी।



