सुशांत सिंह राजपूत केस: अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को बड़ी राहत, डेट केस में जमानत नहीं, जेई एनसीबी

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नई दिल्ली. स्वैप कंट्रोल केस ब्यूरो (एनसीबी) ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (सुशांत सिंह राजपूत केस) की मौत से जुड़े मादक द्रव्य की जांच में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को चुनौती नहीं दे रही हैं। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस वी रियोडेज ने रॉबर्ट ए एस बोपन्ना और कैलिफोर्निया एम एम सुंदरेश की पीठ से कहा कि, ‘एनसीबीबी जमानत को चुनौती नहीं दे रही है, लेकिन स्वैपक मेडिसिन और मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) कानून की धारा 27- ‘ए के संबंध में कानून के प्रश्न खुले रखे जाने चाहिए।’
बंबई उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सुशांत सिंह राजपूत की सहायक कंपनी के वकील ने जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही है। किसी भी अन्य मामले में न्यायालय के फैसले को मिसाल के तौर पर नहीं लिया जाएगा। पृष्णि ने कहा, ‘एएसएसजी की चेतावनी के बाद, इस स्तर पर जमानत देने के संबंध में लागू आदेश को चुनौती देने की आवश्यकता नहीं दिखती।’
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बीएस पीएस लॉ की धारा 27-ए के तहत अभियोजन पक्ष पर आरोप लगाया गया है, जो ‘अवैध पीएपीएस कानून की धारा 27-ए के तहत वित्तपोषित करने और वित्तपोषित करने से संबंधित है।’ इसमें 10 साल तक के लिए प्रतिबंध का प्रस्ताव रखा गया है। उच्च न्यायालय ने कहा था कि किसी भी फैक्ट्री एसोसिएटेड सोसाइटी के लिए भुगतान करने का मतलब मादक द्रव्यों की आपूर्ति को वित्तपोषित करना नहीं है। उन्होंने कहा था, ‘इसकी रोकथाम के लिए सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ मादक द्रव्यों में धन खर्च करने के आरोप का मतलब यह नहीं है कि उन्होंने अवैध संपत्ति के लिए धन दिया था।’
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टैग: महाराष्ट्र समाचार, रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत केस
पहले प्रकाशित : 18 जुलाई, 2023, 19:33 IST
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