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12 वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म करने वालों को मिलेगी मौत की सजा ।

24 अगस्त 2021। जिला विधिक प्राधिकरण द्वारा सोमवार को ऑनलाइन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें जानकारी दी गई कि बच्चों के प्रति यौन उत्पीड़न,शोषण और पोर्नोग्राफी जैसे जघन्य अपराधों को रोकने के लिए पॉक्सो एक्ट बनाया गया है। इसके साथ 12 साल के बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले को मौत की सजा का प्रावधान है।
प्राधिकरण के अध्यक्ष और न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव के निर्देश पर ऑनलाइन वीसी के माध्यम कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें न्यायाधीश राकेश वर्मा, विवेक वर्मा और अविनाश त्रिपाठी ने पॉक्सो एक्ट संबंधी जानकारी साझा की। कार्यक्रम के माध्यम से यह भी बताया गया कि परिजन बच्चों को पॉक्सो ई बॉक्स की जानकारी दें।



