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पीएम किसान मानधन योजना के तहत बुजुर्गों को इतने हजार रुपये महीना मिलेगी पेंशन, पर होगी ये शर्त, जानिए

नई दिल्ली 3 जुलाई : देशभर में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर ने जिंदगी से लेकर कारोबार तक को भारी नुकसान पहुंचाया है, जिससे आर्थिक हालात बिगड़े हुए हैं। ऐसे में उन लोगों के सामने आर्थिक संकट परेशानी का सबब बन रहा है, जिनके पास कम जमीन हैं। ऐसे लोगों के लिए पीएम मोदी सरकार ने एक स्कीम चलाई है, जिससे आप अपना बुढ़ापा संवार सकते हैं।

इस स्कीम के लिए एक शर्त है कि आप पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी जरूर होने चाहिए, ऐसा नहीं तो लाभ नहीं मिलेगा।

मोदी सरकार ऐसे किसानों को हर महीने 3000 रुपये पेंशन के तौर पर दे रही है, लेकिन उसके लिए कुछ शर्त रखी गई है। इस हिसाब सालाना 36000 रुपये मिलेंगे।

वहीं, पीएम किसान सम्मान निधि योजना से करीब 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को किस्त मिल रही है पीएम किसान के लाभार्थियों को केंद्र सरकार किसान क्रेडिट कार्ड और पीएम किसान मानधन योजना का फायदा दे रही है। मानधन योजना के लिए कोई दस्तावेज नहीं देना होगा। वहीं इससे जुड़कर आप जेब से बिना खर्च किए 36000 सलाना पा सकते हैं।

यूं जेब में आएंगे पैसे

पीएम किसान मानधन योजना के तहत लघु-सीमांत किसानों को हर महीने पेंशन देने की योजना है। इसमें 60 वर्ष की उम्र के बाद हर महीने 3000 रुपये महीना यानी 36000 रुपये सालाना पेंशन दी जाती है। कोई किसान पीएम-किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहा है तो उसे पीएम किसान मानधन योजना के लिए कोई दस्तावेज नहीं देना होगा।

पीएम-किसान स्कीम से प्राप्‍त लाभ में से सीधे ही अंशदान करने को चुनने की छूट है। इस तरह किसान को सीधे अपनी जेब से पैसा खर्च नहीं करना होगा। 6000 रुपये में से उसका प्रीमियम भी कट जाएगा।

किसान मानधन योजना के तहत 18-40 साल तक की आयु वाला कोई भी किसान इसमें पंजीकरण करा सकता है। हालांकि, वहीं किसान इस योजना का फायदा उठा सकते हैं, जिनके पास अधिकतम 2 हेक्टेयर तक ही खेती योग्य जमीन है।

इन्हें योजना के तहत कम से कम 20 साल और अधिकतम 40 साल तक 55 रुपये से 200 रुपये तक मासिक अंशदान करना होगा। अगर 18 साल की उम्र में जुड़ते हैं तो मासिक अंशदान 55 रुपये महीने होगा। अगर 30 साल की उम्र में योजना से जुड़ते हैं तो 110 रुपये हर महीने अंशदान करना होगा|

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