न्यायधानी लॉकडाउन-2 BIG ब्रेकिंग: कलेक्टर ने लॉकडाउन की मियाद बढ़ाई… न्यायधानी आगे भी रहेगा लॉक… कोरोना से हाहाकार के बाद प्रशासन का बड़ा फैसला… 12 बजे तक खुलेंगी ये दुकानें… देखें आदेश इस बार क्या होंगी गाइडलाइन….

-April 18, 2021
बिलासपुर 18 अप्रैल 2021। बिलासपुर जिले में लगाए गए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। बिलासपुर कलेक्टर डॉ० सारांश मित्तर ने आदेश जारी करते हुए लॉकडाउन को दिनांक 26 / 04 / 2021 रात्रि 12:00 बजे तक बढ़ा दिया है।
उपरोक्त अवधि में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जिले में संचालित समस्त शासकीय उचित मूल्य की दुकानों को प्रातः 07:00 बजे से 12:00 बजे तक भौगोलिक क्षेत्र जैसे वार्ड / मोहल्ला / ग्रामवार हितग्राहियों को टोकन जारी कर नियंत्रित तरीके से राशन वितरण की अनुमति होगी। टोकन की संख्या प्रतिदिन अधिकतम 50-60 तक होनी चाहिए ताकि लाभार्थियों को कई दिनों तक समान रूप से राशन वितरित किया जाए।
वार्ड / मोहल्ला में हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरण के लिए अलग-अलग दिन निर्धारित किया जाकर उन्हें तद्नुसार सूचित कर राशन वितरण किया जाए।
उचित मूल्य की दुकानों में राशन वितरण के समय सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए हितग्राहियों द्वारा मास्क पहनना एवं उनके खड़े होने के स्थान पर चिन्हांकन सुनिश्चित करते हुए कतारबद्ध कराकर खाद्यान्न का वितरण किया जाए। वितरण के समय हितग्राहियों के सेनेटाईजेशन के लिए उचित मूल्य
दुकानों में सेनेटाईजर, साबुन पानी इत्यादि की व्यवस्था उचित मूल्य दुकान संचालक द्वारा की जाए। उपरोक्तानुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आने वाले सभी प्रतिष्ठानों यथा भण्डार गृहों में सामाजिक दूरी के अनुपालन करते हुए कार्य संपादित किया जाए।
हितग्राहियों के लिए राशन कार्ड ही उनका शासकीय उचित मूल्य दुकान तक आने-जाने के लिए पास होगा, किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा।
सीधे किसानों / उत्पादकों से सप्लाई की शर्त के साथ प्रातः 07:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक कॉलोनियों, गलियों में घूम-घूमकर / डोर-टू-डोर फल एवं सब्जी विक्रय की अनुमति होगी। एक ही स्थान पर खड़े होकर विक्रय की अनुमति नहीं होगी और किसी भी सब्जियों के बाजार या सब्जी / फलों की दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी एवं किसी थोक दुकानों या थोक व्यापारियों या सब्जी मण्डी या किसी भी मण्डी को खोलने की अनुमति नहीं होगी।
उपरोक्त अवधि के दौरान बैंकों को केवल ए०टी०एम० कैश रिफिलिंग एवं कार्यालयीन प्रयोजन हेतु खुलने की अनुमति होगी किन्तु दवा, चिकित्सीय प्रयोजन एवं पेट्रोल पम्प संचालक / गैस एजेंसियों को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार के लेन-देन हेतु बैंक / शाखा संचालन की अनुमति नहीं होगी। इस हेतु शाखा प्रबंधक संबंधित व्यक्तियों से विधिवत आवेदन प्राप्त कर अभिलेख संधारित करेंगे।



