देश-विदेश

पैन-आधार लिंक | पैन से आधार को लिंक न करने वालों को झेलना पड़ेगा नुकसान, इन मुश्किलों का करना पड़ेगा सामना

[ad_1]

पैन-आधार-लिंकिंग-न्यू-डीईए-1624628420

नई दिल्ली: पैन से आधार लिंक (पैन-आधार लिंक) की अंतिम तिथि 30 जून 2023 को समाप्त हो गई थी। ऐसे में जिन लोगों ने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, उनका पैन कार्ड एक जुलाई 2023 से निष्क्रिय हो चुका है। पैन को आधार से लिंक न करने वाले लोग मनीकंट्रोल, ट्रांजेक्शन, लोन और क्रेडिट से जुड़ी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे काम, जिन्हें पैन को आधार से लिंक नहीं करने वाले लोग नहीं कर पाएंगे। आयकर विभाग के अनुसार, ऐसे कौन-कौन से ट्रांजेक्शन हैं जो निष्क्रिय पैन के साथ नहीं जा सकते हैं।

1. सीबीडीटी का कहना है कि टैक्सपेयर्स रेज़्यूमे पर कब्जा कर सकते हैं, लेकिन क्लेम के लिए डीएक्टिवेट पैन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

2. डीमैट लैपटॉप नहीं। इसके साथ ही फ्रैंचाइज़ी फ़्रांसीसी यूनिट के शेयरों के लिए भी 50,000 रुपये का मूलधन नहीं दिया जा सकता।

3. इक्विटी निवेश पर असरदार शेयर के अलावा अन्य किसी भी तरह की खरीद-बिक्री के लिए एक बार में एक लाख रुपये से अधिक का पैमाना नहीं दिया जा सकता है।

4. गाड़ी खरीद-बिक्री के सामान खरीदने और बेचने पर अधिक टैक्स लगेगा।

5. ऐसी कंपनी, जो स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध नहीं है। उनके स्टॉक के कागजात और प्रति ट्रांजेक्शन के लिए एक लाख रुपये से अधिक का भुगतान नहीं किया जा सकता है।

6. पैन को आधार से लिंक नहीं करने वाले बैंक या सह-आधार बैंक में फिक्स्ड जमा और सेविंग खाते को ठीक करने के लिए कोई भी खाता नहीं है। इसके अलावा बैंक या को-ऑस्ट्रेलियाई बैंक में 50,000 रुपये से ज्यादा की रकम जमा नहीं की जा सकती।

7. क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के लिए आवेदन नहीं किया जा सकता है।

8. 10 लाख रुपये से ज्यादा की अचल संपत्ति या 10 लाख रुपये से ज्यादा की स्टैम्प वाली संपत्ति की खरीद या बिक्री पर भी टैक्स देना होगा।

9. एक वित्त वर्ष में बीमा पॉलिसी का प्रीमियम 50,000 रुपये से अधिक नहीं भरा जा सकता है।

10. यदि आपके पास अभी तक आपके पैन कार्ड का आधार से लिंक नहीं है, तो उसे 1,000 रुपये की फ़िक्स फ़ीस चाहिए। फिर से आपका पैन कार्ड 30 दिनों के लिए सक्रिय हो जाएगा।



[ad_2]
Source link

Related Articles

Back to top button