मुंबई होली दिशानिर्देश | होली से पहले बीएमसी की सख्त चेतावनी, चौकी को नुकसान पहुंचाने वालों को खानी पड़ सकती है जेल की हवा, जान लें ये नियम

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नई दिल्ली : मार्च का महीना शुरू हो गया है। सबका पसंदीदा सिक्कों का त्योहार होली बेहद करीब है। ऐसे में मुंबई बीएमसी ने होली (होली 2023) से पहले ही उड़ानों को नुकसान पहुंचाने वालों को सख्त चेतावनी दी है साथ ही इससे जुड़ी गाइडलाइन भी जारी कर दी है। बता दें कि बीएमसी का कहना है कि उल्लंघन करने वालों को भारी जुर्माना के साथ-साथ जेल की हवा खानी भी हो सकती है।
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दरअसल, महाराष्ट्र (शहरी क्षेत्र) वृक्ष संरक्षण और संरक्षण अधिनियम, 1975 के पट्टों पर ध्यान देते हुए बीएमसी ने कहा है कि वृक्षारोपण प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी पेड़ को काटना एक आपराधिक अपराध है। साथ ही बीएमसी ने ये भी चेताया है कि अगर कोई भी पेड़ काटने की गतिविधि में शामिल होता है तो उस पर 1 हजार रुपये से 5 हजार रुपये के बीच जुर्माना लगाया जा सकता है।
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हजारों टन लकड़ियाँ हो जाती हैं
इसलिए ही नहीं ऐसे मामले में पकड़ा जाने के एक हफ्ते बाद एक हफ्ते से लेकर एक साल तक की जेल की सजा भी हो सकती है। जहरब है कि हर साल होलिका दहन करने के लिए मुंबई में हजारों टन लकड़ी का उपयोग किया जाता है। जो होलिका दहन के बाद पल भर में राख में बदल जाती है। ऐसे में ये पर्यावरण को लेकर खतरनाक बात है। जिसे धान में रखते हुए बीएमसी ने लोगों को होली से पहले ही आगाह कर दिया है।
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