छत्तीसगढ़ विशेषदुर्ग जिला
पड़ोसी पर टंगिया से जानलेवा हमला करने वाले को हुई सात साल की सजा

दुर्ग| अपर लोक अभियोजक ने बताया कि प्रकरण नेवई थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने मामले में मुरुम खदान क्षेत्र निवासी सुरेश कुमार की शिकायत पर राम खिलावन के खिलाफ अपराध दर्ज किया था। 26 जून 2016 को धारा 294, 324, 506 और 307 के तहत कार्रवाई कर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया। इसमें घटना रात करीब 9.30 बजे की बताई गई। आरोपी अपनी बेटी से साथ घर के बाहर मारपीट कर रहा था। समझाने पर टंगिया से वार कर हत्या कर दी।
बेटी से मारपीट के लिए रोकने पर पड़ोसी सुरेश मोची पर टंगिया से जानलेवा हमला करने वाले पिता राम खिलावन भारती को कोर्ट ने 7 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई। बुधवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने यह फैसला आया। कोर्ट ने आरोपी पर 6 सौ रुपए का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड भी राशि जमा नहीं करने पर आरोपी को तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।



