छग पंचायत निर्वाचन नियम में किया संशोधन:9 पंचायतों में उप चुनाव, वोट वही डालेगा जिसका सूची में है नाम

जिले के नौ ग्राम पंचायतों में सरपंचों के पद रिक्त हैं, इनमें से अधिकांश पंचायतों में निर्वाचित पंचों ने पंचायत के आम लोगों के द्वारा चुने गए सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटा दिया। इसके अलावा पंचों के भी 42 पद विभिन्न कारणों से खाली हुए हैं। ऐसे रिक्त पदों के लिए उपचुनाव कराए जाएंगे।
इन उप चुनावों में वही लोग वोट डाल सकेंगे जिनका नाम संबंधित पंचायत क्षेत्र के विधान सभा चुनाव के लिस्ट में होगा। विधान सभा चुनाव के मतदाता सूची में नाम होने व संबंधित पंचायत के अपने वार्ड में नाम नहीं होने पर वोटर को नया फार्म (क) भरना होगा। अभी तक लोग अपनी सुविधा के अनुसार मतदाता सूची में अपना नाम लिखा लिया करते थे। पंचायत के चुनाव के दौरान गांव के वोटर बन जाते थे तो निकाय चुनाव के दौरान नगरीय क्षेत्रों में अपना नाम दर्ज करा लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 में संशोधन किया गया है। इसके अनुसार विधानसभा के वोटर लिस्ट में नाम दर्ज होने पर ही ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम दर्ज कराया जा सकता है।
मतदाता सूची में नाम नहीं होने पर भरना होगा फार्म 6 – पंचायत निर्वाचन नियम -1995 में किये गए संशोधन अनुसार अब विधानसभा की मतदाता सूची के आधार पर ही ग्राम पंचायतों की मतदाता सूची तैयार की जाएगी। यदि 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके या अधिक आयु के किसी मतदाता का नाम उक्त ग्राम पंचायत के संबंधित वार्ड की मतदाता सूची में नहीं है, तो उसे फार्म 6 भरकर विधानसभा की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराना होगा। यदि विस की मतदाता सूची में नाम दर्ज है व उक्त ग्राम पंचायत के निवासी किसी मतदाता का नाम ग्रापं की प्रकाशित मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, तो उसे फार्म-क भरकर प्राधिकृत कर्मचारी के पास दावा-आपत्ति की अंतिम तिथि 08 सितम्बर तक जमा करना होगा।
इन नौ पंचायतों में होगा सरपंच के लिए उपचुनाव
जांजगीर-चांपा जिले में 9 ग्राम पंचायत ऐसी है जहां के सरपंच अविश्वास प्रस्ताव से हटा दिए गए हैं। उन गांवों में केसला, किरारी, पौना, करमंदा, गिधौरी, सेमरिया, ठूंठी, ठाकुरपाली, बघौद शामिल है। सरपंच के अलावा पंच के पद भी विभिन्न ग्राम पंचायतों में रिक्त है। सरपंच के नौ और पंच के 42 सहित 51 पदों के लिये उप चुनाव कराया जाएगा।
28 अगस्त को होगा सूची का प्रारंभिक प्रकाशन
इन उपचुनाव के लिए वोटर लिस्ट तैयार करने राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा टाइम टेबल निर्धारित कर दिया गया है। संबंधित ग्राम पंचायतों की मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 28 अगस्त को किया जाएगा । 8 सितम्बर दोपहर 3 बजे तक दावा-आपत्ति ली जाएगी। दावा-आपत्ति का निराकरण 16 सितम्बर तक किया जाएगा। अंतिम प्रकाशन 12 अक्टूबर को होगा।



