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तो क्या अंजोरा बायपास या ठाकुरटोला से हट जाएगा टोल प्लाजा… हाईकोर्ट ने अशोका बिल्डकॉन को दिया चार सप्ताह का समय, पढ़िए इन्डेप्थ स्टोरी

 

 

 

 

 

 

भिलाई 3 जुलाई । क्या अंजोरा बायपास पर स्थित टोलनाका (बाफना टोल) या ठाकुरटोला टोल नाका हट जाएगा? इस सवाल का जवाब हमें बिलासपुर हाईकोर्ट के फैसले के बाद ही मिल जाएगा। अभी मामला कोर्ट में है। दोनों में से किसी एक टोल को हटाने की मांग को राजनांदगांव के रईस अहमद ने याचिका दायर की है।

दुर्ग से राजनांदगांव के बीच नेहरूनगर- अंजोरा और ठाकुर टोला में 35 किमी के भीतर दो टोल प्लाजा हैं। इन दोनों में 90-90 रुपए की टोल वसूली की जा रही है। इसके खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट की नोटिस पर शासन ने जवाब प्रस्तुत कर दिया है । इस पर याचिकाकर्ता के तरफ से भी जवाब दे दिया गया है। अब टोल चला रहे अशोक बिल्डकॉन के तरफ से चार सप्ताह के समय की मांग की गई। इस पर कोर्ट ने समय देते हुए जवाब देने का निर्देश दिया है।

रयीश अहमद शकील ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इसमें बताया है कि सड़क मार्ग से रायपुर व अन्य जगह के लोगों को महाराष्ट्र जाने के लिए दुर्ग-राजनांदगांव मार्ग का इस्तेमाल करना होता है। इस सड़क पर नियम विरुद्ध दो टोल प्लाजा लगा हुआ है। नियम है कि दो टोल प्लाजा के बीच 60 किमी की दूरी होनी चाहिए, जबकि दुर्ग और राजनांदगांव के बीच अंजोरा और ठाकुर टोला के बीच महज 35 किमी में ही दो टोल प्लाजा हैं। इन दोनों टोल प्लाजा में वसूली होती है। इससे राहगीर परेशान हैं। मामले में एनएचआई, शासन व याचिकाकर्ता के जवाब आने के बाद अब प्रतिवादी टोल प्लाजा कंपनी के तरफ से जवाब आना है।

 

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