दुर्ग जिला

दुर्ग जिला शर्तो के साथ अनलॉक:कोचिंग, ट्यूशन, धार्मिक स्थल, सिनेमा हॉल फिर से खुलेंगे, स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे; शादी में 50 और अंत्येष्टि दशगात्र में 20 लोग ही हो सकेंगे शामिल

छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे है। इसके बाद कलेक्टर डॉ.सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने सार्वजनिक गतिविधियों पर लगे प्रतिबंधों में छूट दी है। यह छूट शर्तों के अनुसार ही दी गई। कोविड गाइडलाइन का सभी को कड़ाई से पालन करना होगा।

इन्हें दी गई छूट

  • कोचिंग सेंटर/ट्यूशन संस्थान को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खोलने की अनुमति दी गई।
  • 50 प्रतिशत क्षमता पर संचालित करने की अनुमति दी जाएगी।
  • एक क्लास में अधिकतम 50 प्रतिशत या 50 प्रतिशत से कम क्षमता जो भी कम हो बैठ सकेंगे।
  • सभी प्रकार के वाटर पार्क, थीम पार्क, सिनेमा हॉल/थिएटर, स्विमिंग पूल और सामूहिक स्थल रात 8 बजे तक खुल सकेंगे।
  • सिनेमा हॉल/थिएटर का संचालन उनकी क्षमता के 50 प्रतिशत व्यक्तियों के लिए ही होगा। कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।
  • मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग और अन्य नियमों का पालन करते हुए धार्मिक स्थल खुलेंगे।
  • धार्मिक स्थल परिसर में एक समय में अधिकतम 5 व्यक्तियों को ही प्रवेश मिलेगा।
  • वैवाहिक कार्यक्रम, गृह प्रवेश,होटल और मैरिज में कोविड 19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन की शर्तों के साथ आयोजन करने की अनुमति होगी।
  • आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 50 रहेगी।
  • होटल/मैरिज हॉल में किसी एक आयोजन के दौरान सभी पक्षों को मिलाकर अधिकतम 50 प्रतिशत व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे।
  • इसकी सूची मैरिज हॉल संचालक द्वारा संधानित की जाएगी। आयोजन के द्वारा मास्क पहनना और फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।
  • अंत्येष्टि, दशगात्र आदि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 ही रहेगी।
  • जिला प्रशासन के नए आदेश के मुताबिक सभी दुकानें, शॉपिंग मॉल, कॉमर्शियल कंप्लेक्स खुलेंगे।
  • पान के ठेले, गुपचुप, चाट, पकौड़ा, पाव भाजी की दुकानें खुलेगी।
  • सुपर मार्केट, सुपर बाजार, डिपार्टमेंटल स्टोर, फल और सब्जी की मंडी, अनाज के सभी तरह की दुकानें और बाजार खुलेंगे।
  • शहर में सभी तरह के शोरूम, क्लब, शराब की दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क और जिम खुलेंगे।
  • रात 10 बजे तक होटल रेस्टोरेंट से ऑनलाइन पार्सल के अलावा काउंटर से पार्सल भी लिया जा सकेगा। सिटिंग कैपेसिटी में 50 प्रतिशत लोग यहां बैठ कर खा सकेंगे।

इन पर पाबंदी जारी रहेगी

  • स्कूल और कॉलेज छात्रों के लिए बंद रहेंगे, छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले छात्रों को आवास की अनुमति होगी।
  • समस्त परीक्षाओं का संचालन शासन से अनुमति प्राप्त कर कोविड गाइडलाइन के अनुसार किया जाएगा।
  • सभी प्रकार की सभा, रैली, जुलूस, धरना प्रदर्शन और सामाजिक, राजनीतिक,खेल, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे।
  • हर दिन रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन लागू रहेगा।
  • जिसके दौरान इस आदेश/राज्य शासन द्वारा अनुमति प्राप्त गतिविधियों और आपातकालीन आवागमन को छोड़कर अन्य सभी सार्वजनिक गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।

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