कबीरधाम विशेषजुर्म

शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार।

थाना कुण्डा पुलिस की त्वरित कार्यवाही

आरोपी के विरुद्ध धारा-363,366,376(2)n IPC, 4,6 पास्को एक्ट की कार्यवाही कर विधिवत गिरफ्तार करके जेल भेजा गया जेल।

29/06/2021

नाबालिग बालिका अपने परिजनों के साथ न्याय की फरियाद लेकर थाना कुंण्डा आकर एफ.आई.आर. दर्ज कराई कि आरोपी फेकु डहरिया निवासी घोटिया थाना कवर्धा के द्वारा मुझे शादी करने का प्रलोभन देकर मुझे मेरे घर वालों से दूर भगाकर अपने साथ ले जाकर लगातार डेढ साल से मेरे साथ शारीरिक संबंध बना रहा है, और अब मुझसे शादी करने से साफ-साफ इंकार कर रहा है। कि रिपोर्ट पर थाना कुण्डा में धारा 363, 366, 376 ,(2) n IPC, 4,6 पास्को एक्ट का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। नाबालिग बालिका से संबंधी गंभीर अपराध होने से तत्काल वरिष्ठ अधिकारी गणों को अवगत कराया गया। जिस पर कबीरधाम पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुश्री ऋचा मिश्रा तथा पंडरिया अनुविभागीय अधिकारी पुलिस नरेंद्र कुमार बेंताल से दिशा-निर्देश प्राप्त कर थाना प्रभारी कुंण्डा निरीक्षक कपिल देव चंद्रा के कुशल नेतृत्व में उक्त मामले की विवेचना किया गया। जिस पर जल्दी पुलिस टीम को सफलता प्राप्त हुआ और विवेचना दौरान आरोपी फेकु डहरिया पिता राजेश डहरिया उम्र 21 वर्ष निवासी घोटिया थाना कोतवाली कवर्धा को उसके मकान से दिनांक -28.06.2021 को गिरफ्तार कर उचित कार्यवाही कर न्यायालय के समक्ष न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। उक्त कार्यवाही में थाना कुंण्डा प्रभारी निरीक्षक चंद्रा के कुशल नेतृत्व में थाना टीम से सहायक उपनिरीक्षक चिन्ताराम देशमुख, आरक्षक अरूण बघेल, अजय चंद्रवंशी, विक्की चंद्रवंशी, मनोज शर्मा, महिला आरक्षक दुर्गा लहरे, शकुन्तला मरकाम एवं नगर सैनिक महेन्द्र सिंह का सराहनीय योगदान रहा।

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