ग़बन मामले में बर्खास्त सचिव के मसले में ट्रायबल कमिशन ने की अनुशंसा.. IAS कुलदीप शर्मा, सरगुजा कांग्रेस अध्यक्ष राकेश गुप्ता समेत 6 पर एट्रोसिटी अपराध के तहत कार्यवाही की जाए

अंबिकापुर,25 जून 2021।गबन के मामले में बर्खास्त ग्राम पंचायत सचिव के आवेदन पर राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग ने कार्यवाही को दूषित मानते हुए आवेदक में उल्लेखित सभी के ख़िलाफ़ एक्ट्रोसिटी के तहत कार्यवाही और बर्खास्त सचिव को बहाल करने की अनुशंसा की है।इनमें तत्कालीन सीईओ ज़िला पंचायत I.A.S. कुलदीप शर्मा,तत्कालीन सीईओ जनपद पंचायत सुरेश्वर नाथ तिवारी,तत्कालीन ज़िला पंचायत सदस्य और सरगुजा जिला कांग्रेस अध्यक्ष राकेश गुप्ता समेत 6 लोग शामिल है।
मामला सरगुजा के डिगमा पंचायत का है,जहां पदस्थ सचिव राजलता धुर्वे के विरुद्ध आर्थिक गड़बड़ी का मामला था। शिकायत मिलने पर टीम गठित हुई और जाँच में ग़बन गड़बड़ी प्रमाणिक पाई गई।जिसके बाद बर्ख़ास्तगी की अनुशंसा के साथ ज़िला पंचायत की सामान्य सभा के समक्ष मामला पेश हुआ और ज़िला पंचायत की सामान्य सभा ने बर्ख़ास्तगी की अनुशंसा का अनुमोदन कर दिया।
अपने विरुद्ध इस कार्यवाही से क्षुब्ध महिला ने स्टेट ट्रायबल ट्रिब्युनल का दरवाजा खटखटाया जहां सचिव एच के सिंह उइके की ओर से सुनवाई के बाद कार्यवाही की अनुशंसा की गई। आयोग की ओर से अनुशंसा में लिखा गया है|
“आवेदिका को जातिगत आधार पर तथा अनावेदक गणों द्वारा ग़लत ढंग से शिकायत करना, ब्लैकमेलिंग करना,जाँच कराने के लिए ज़िम्मेदार मानते हुए आईपीसी और एक्ट्रेसिटी के तहत कार्यवाही करने तथा आवेदिका को सेवा में बहाल करने की अनुशंसा की जाती है”



