अपना जिलाछत्तीसगढ़ विशेष

दुर्ग में मत्स्याखेट पर लगा प्रतिबंध: 16 जून से 15 अगस्त तक मछलियों का शिकार नहीं कर पाएंगे ग्रामीण,अगर करते हुए पकड़े गए तो होगी कार्रवाई..

दुर्ग 18 जून 2021/वर्षा ऋतु में मछलियों की वंश वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, उन्हे संरक्षण देने के लिए राज्य में छत्तीसगढ़ नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम के अंतर्गत 16 जून 2021 से 15 अगस्त तक मत्स्याखेट पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है।क्षेत्र की सभी छोटी-बड़ी नदियों व तालाबों में यदि कोई भी व्यक्ति मछलियां पकड़ते हुए नजर आता है तो उस पर तुरंत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

नियमों के अनुसार इसमें एक साल की कारावास की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान है।यह नियम केवल छोटे तालाब या अन्य जल स्त्रोत जिनका संबंध किसी नदी नाले से नहीं है, इसके अतिरिक्त जलाशयों में किये जा रहे केज कल्चर में यह नियम लागू नहीं होगें। इसलिए जनसाधारण को सूचित किया गया है कि 16 जून से 15 अगस्त की अवधि में किसी भी प्रकार मत्स्यखेट, मत्स्य विपणन व परिवहन न करें और न ही इस कार्य में अन्य व्यक्ति को सहयोग दें।

Related Articles

Back to top button