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छत्तीसगढ़ : शराब प्रेमियों के लिए जरूरी खबर…. आबकारी विभाग ने शराब दुकानों, रेस्टोरेन्ट बार/क्लबों के लिए जारी की नई गाइडलाइन…. इन नियमों का करना होगा पालन…. जानें विदेशी शराब दुकानों को लेकर क्या है आदेश….

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के आबकारी विभाग ने मदिरा दुकान/ रेस्टोरेन्ट बार के संचालन के संबंध मे गाइडलाइन जारी की है। होटल, रेस्टोरेंट, क्लब और बार खोलने को लेकर आबकारी विभाग के अवर सचिव ने आदेश जारी कर दिया है। नए आदेश के अनुसार अब होटल, रेस्टोरेंट, क्लब और बार खोलने की अनुमति दे दी गई है। नए नियम के अनुसार डाइनिंग की भी सुविधा शुरू कर दी गई है। 

राजा की देशी मदिरा की फुटकर दुकानों से नगद विक्रय की अनुमति प्रदान की गई है तथा विदेशी मदिरा हेतु होम डिलीवरी/ पिकअप व्यवस्था को यथावत रखा गया है। फुटकर मंदिरा दुकानों / रेस्टोरेन्ट बार / क्लबों को रात्रि 10 बजे तक संचालित किए जाने की अनुमति दी गई है।

विदेशी मदिरा दुकानों से होम डिलीवरी / पिकअप व्यवस्था यथावत चालू रहेगी। फुटकर मदिरा दुकानों / रेस्टोरेन्ट बार / क्लबों के संचालन के दौरान कोविड प्रोटोकाल तथा कोरोना महामारी से बचाव के लिए शासन द्वारा समय-समय पर जारी एस.ओ.पी. का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।

देखें आदेश

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