छत्तीसगढ़: लॉकडाउन फेज-3 का 13वां दिन / विशेष शालाओं में पढ़ने वाले 9वीं और 11वीं के बच्चों को मिलेगा जनरल प्रमोशन, अन्य राज्यों से पहुंचे 54 हजार श्रमिक
रायपुर. छत्तीसगढ़ में आज से सोमवार की सुबह तक पूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने पूरे मई महीने में इसी तरह से हर शनिवार और रविवार को छूट प्राप्त सभी दुकानों को बंद रखने का फैसला लिया है। सरकार के निर्देशों के मुताबिक आज सभी जिलों में मेडिकल, पेट्रोल और गैस सिलेंडर की सुविधाओं को छोड़कर बाकी सभी दुकानें बंद हैं। इनके अलावा किसी भी तरह की दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी। घरों से बिना ठोस कारण के निकलने वालों पर सख्ती भी की जाएगी। मास्क और हेलमेट नहीं पहनने वालों से भी सख्ती के साथ ही निपटा जाएगा।
छात्रों को राहत
राज्य सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित सभी शासकीय और अनुदान प्राप्त संस्थाओं के विशेष विद्यालयों के 9वीं और 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों को भी सत्र 2019-20 में जनरल प्रमोशन दिया जाएगा। इस संबंध में समाज कल्याण विभाग ने सभी विभागीय कार्यालयों को पत्र लिखकर आवश्यक कार्यवाही करने कहा है।
कोरोना के नए मामले
बीती रात जांजगीर से 5 श्रमिक और कोरिया से 1 सेलून चलाने वाला युक कोरोना पॉजिटिव मिला है। पॉजिटिव मजदूरों 12 मई को गुजरात से आए थे। थर्मल स्कैनिंग में इनके शरीर में मौजूद वायरस की पुष्टि नहीं हो सकी थी। रायपुर की लैब में इनके स्वाब की जांच के बाद खुलासा हुआ। कोरिया के युवक की रिपोर्ट की पुष्टि भी रायपुर से ही हुई। अब प्रदेश में कोरोना के 10 एक्टिव केस हैं।
54 हजार श्रमिक आए
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और श्रम मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने जानकारी दी है कि अन्य राज्यों में फंसे अब तक 54 हजार 341 श्रमिकों को छत्तीसगढ़ वापस लाया गया है। प्रशासन द्वारा फिजिकल डिस्टेंस का पालन करते हुए उनकी स्वास्थ्य जांच की गई। श्रमिकों को क्वॉरेंटीन सेंटर ले जाने के लिए बसों की व्यवस्था की गई हैं। संबंधित गांवों में उन्हें क्वारेंटीन पर रखने की व्यवस्था की गई है। राज्य शासन द्वारा इन श्रमिकों को ट्रेन एवं अन्य वाहनों के माध्यमों से छत्तीसगढ़ लाया गया। प्रत्येक यात्री के स्वास्थ्य की जांच थर्मल स्कैनिंग के जरिए की जा रही है।
गाड़ियों के दस्तावेज 30 जून तक वैध
पुलिस मुख्यालय ने सभी पुलिस अधीक्षकों को पत्र जारी कर कहा है कि लॉक डाउन के दौरान सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय , भारत सरकार , नई दिल्ली की सलाह के मुताबिक मोटरयान अधिनियम, 1988 एवं केंद्रीय मोटरयान नियम 1989 से सम्बंधित दस्तावेजों की वैधता 1 फरवरी, 2020 को समाप्त हो गई है या 30 जून, 2020 तक समाप्त हो जाएंगी , उन्हें 30 जून, 2020 तक वैध माना जाये। सरकारी दफ्तर बंद होने की वजह से लोग दस्तावेज अपडेट नहीं करवा पाएं हैं, इसलिए यह सुविधा दी जा रही है।
रायगढ़ में हालात
जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.एस.एन.केशरी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में अन्य राज्य से अब तक कुल 6785 यात्री आये हैं, जिसमें से 6226 यात्रियों के 28 दिन के होम आईसोलेशन की अवधि पूर्ण हो चुकी है। 559 यात्रियों को होम आईसोलेशन में रखा गया है और उनकी निगरानी की जा रही है। जिले में मई माह अन्य राज्य से कुल 2709 यात्री आये हैं, जिसमें सभी यात्रियों को होम आईसोलेशन में रखा गया है। जिले में कुल 1567 व्यक्तियों का सेम्पल लिया गया है। 1064 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। 503 लोगों की रिपोर्ट आना बाकि है।
भिलाई में कार्रवाई
घर से बाहर निकलने वाले सभी लोगों को मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा। लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ निगम प्रशासन सख्त कार्यवाही कर रहा है। निगम के सभी जोनों के राजस्व विभाग की टीम सार्वजनिक स्थान पर थूकने व मास्क पहने बिना निकलने वाले तथा सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं करने वाले व्यक्तियों पर जुर्माना लगा रही है। निगम की टीम बाजार क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र एवं दुकानों का निरीक्षण कर रही है। बीते दो दिनों में निगम के विभिन्न क्षेत्रों में 57 लोगों से 6550 रुपए जुर्माना लिया गया है।
बिलासपुर में मुनाफाखोरी
कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य नियंत्रक हिचकुएल मसीह के नेतृत्व में खाद्य विभाग, नापतौल विभाग, खाद्य तथ औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने छापेमार कार्रवाई की। चकरभाठा में किराना दुकान, व्यापार विहार के व्यापारिक संस्थानों, पान-मसाला गुड़ाखू विक्रेताओं के ठिकानों की जांच की गई। इनसे 1 लाख रूपये का जुर्माना वसूला गया। व्यापार विहार में एमआरपी से अधिक मूल्य में सामानों का विक्रय किए जाने पर एवं पैकेट में आवश्यक जानकारी ना होने की वजह से पैकेज कैमोडिटी नियम 2011 के तहत कार्रवाई हुई। राकेश ट्रेडिंग, एस.एस.स्टोर, लक्ष्मी ट्रेडर्स, रामकुमार ट्रेडर्स, महामाया पान मसाला, टेऊमल उमरियाल, संतोष ट्रेडर्स, ओमप्रकाश जस्सुमल, गोविंद राम लक्ष्मण दास, सुरभि कलेक्शन पर जुर्माना लगाया गया।



