रायपुर जिला

कल से फिर शुरू हो सकता है 18+ का टीकाकरण:उच्च न्यायालय के कहने से पटरी पर आई व्यवस्था, सभी वर्गों के 33% लोगों को हर रोज मिलेगा टीके का रक्षा कवच

छत्तीसगढ़ में 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण कल से फिर शुरू हो सकता है। बिलासपुर उच्च न्यायालय की फटकार के बाद व्यवस्था पटरी पर आती दिख रही है। सरकार ने अब टीकाकरण अभियान फिर से शुरू करने का फैसला किया है। यहां अन्त्योदय, BPL और APL वर्ग में से प्रत्येक के 33% लोगों को रोज ही कोरोना से बचाव का टीका लगाया जाएगा। वैक्सीनेशन की नई व्यवस्था के लिए उच्च स्तरीय बैठक जारी है। रात तक स्थिति स्पष्ट होगी।

राज्य सरकार की ओर से बताया गया, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार निर्देश दिए थे कि 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के अंत्योदय, BPLऔर APL वर्गों के लिए टीकाकरण का अनुपात निर्धारित करें। इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। मामले की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने आज राज्य सरकार की गरीबों के लिए जाहिर की गई चिंता को जायज माना है। अदालत ने वरिष्ठ सचिवों की समिति को शीघ्र ही अनुशंसा प्रस्तुत करने को कहा है। अनुशंसा मिलने के बाद ही अगली सुनवाई होगी।

उच्च न्यायालय ने कोविड-19 की भयावहता को देखते हुए कहा कि वरिष्ठ सचिवों की समिति की अनुशंसा आने में वक्त लगेगा। तब तक राज्य सरकार अंत्योदय, BPLऔर APL वर्ग के लोगों को एक तिहाई के अनुपात में टीकाकरण करने का अंतरिम आदेश दिया है। इस अंतरिम आदेश के बाद सरकार ने इन वर्गों के टीकाकरण के लिए अलग-अलग टीकाकरण केंद्र बनाने का फैसला किया है। जल्दी ही कलेक्टरों को यह आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

टीकाकरण के लिए यह लाना होगा

टीकाकरण के लिए अन्त्योदय और BPL श्रेणी के लोगों को पहचान पत्र के रूप में आधार के साथ राशन कार्ड लेकर टीकाकरण केंद्र जाना होगा। वहां रजिस्टर में उसका विवरण दर्ज होगा। गरीबी रेखा से ऊपर वाले सभी लोगों को पहचान पत्र के तौर पर आधार, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे मान्य दस्तावेजों में कोई एक दिखाना होगा। उन्हें राशन कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं होगी।

टीका खत्म तो केंद्र पर लटकेगी सूचना

अधिकारियों ने बताया, सरकार को अभी टीके की 1 लाख 50 हजार खुराक ही मिली है। ऐसे में टीका समाप्त हो जाने पर सभी केन्द्रों मे इसकी सूचना दे दी जाएगी। केंद्र पर यह सूचना प्रदर्शित की जाएगी। समाचार माध्यमों से भी इसकी सूचना दी जाएगी। वैक्सीन आने की सूचना भी इसी तरह सभी को दी जाएगी।

आज हाईकोर्ट ने कहा है, सरकार टीकाकरण नहीं रोक सकती

टीकाकरण में प्राथमिकता तय करने के खिलाफ दायर अमित जोगी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने आज साफ कहा कि सरकार वैक्सीनेशन पर रोक नहीं लगा सकती है। अब कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी वर्ग को 33ः के हिसाब से सामान रूप से वैक्सीन लगाई जाए। इससे पहले कोर्ट ने सरकार से दो दिन में स्पष्ट पॉलिसी बनाने को कहा था। इससे पहले सरकार ने कहा था, बीमारी अमीरी-गारीबी देखकर नहीं आती।

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