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बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी, सरकारी जमीन पर अवैध रूप से मंदिर बनाने की तैयारी, महिला पत्रकार को दी धमकी, जानिए पूरा मामला…

रायपुर. छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड की सरकार जमीन पर बच्चों के खेल मैदान में अवैध रूप से मंदिर बनाने की तैयारी की जा रही थी. इसका विरोध करने वाली पत्रकार ममता लांजेवार के घर में घुसकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उन्हें धमकी दी. सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर करीब आधा दर्जन कार्यकर्ताओं को पकड़ा है. इस पर पत्रकार ममता लांजेवार ने ट्वीट किया है कि-

मामले में कांग्रेस नेता शैलेष नितिन त्रिवेदी ने कहा कि ‘अब छत्तीसगढ़ में भी सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिशें शुरू रायपुर प्रेस क्लब की पदाधिकारी और सामाजिक सरोकार रखने वाली महिला पत्रकार ममता लांजेवार के निवास के समक्ष बजरंग दल के द्वारा की गई गुंडागर्दी की कड़े शब्दों में निंदा है यह किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है.

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकारी सचिव धर्मराज महापात्र ने वरिष्ठ महिला पत्रकार और प्रेस क्लब की पदाधिकारी ममता लांजेवार के हिमालय हाइट्स स्थित निवास के समक्ष बजरंग दल के गुंडों की गुंडागर्दी की तीव्र भर्त्सना करते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की. उन्होंने कहा कि सरकारी और सार्वजनिक संपत्ति पर ऐसे कोई भी निर्माण गैर कानूनी है. उनके इस कृत्य पर जायज आपत्ति दर्ज करने पर बजरंग दल के गुंडों ने उन्हें धमकाने उनके घर पर पंहुचकर दुर्व्यवहार किया और धमकियां दी. पार्टी ने कहा कि ये प्रदेश की राजधानी में खुलेआम कानून व्यवस्था को अपराधियों द्वारा चुनौती का भी मामला है. गैर कानूनी निर्माण को रोकने की मांग के साथ ही पार्टी ने ऐसे तत्वों पर नकेल कसने राज्य सरकार और पुलिस से तत्काल कदम उठाने की मांग की है.

दरअसल, मण्डल कॉलोनी हिमालयन हाईट्स डूमरतराई फेस -01 रायपुर में उक्त कॉलोनी के कुछ रहवासियों द्वारा एल.आई.जी. फ्लैट के पास ओपन एरिया में अवैध रूप से मंदिर के निर्माण का कार्य किया जा रहा है. जिसके संबंध में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल अध्यक्ष और उपायुक्त ने अवैध निर्माण कार्य को रोकने का निर्देश दिया था. लेकिन कुछ कॉलोनीवासियों ने सूचना दी कि 16 नवंबर 2022 को उक्त निर्देश के बाद भी कुछ रहवासियों द्वारा निर्माण कार्य के लिए भूमिपूजन किया गया है. इसके बाद निर्माण कार्य रोकने के लिए नियुक्त किए गए कार्यपालन अभियंता और सहायक अभियंता से मंडल का कहना था कि मैदानी स्तर के अधिकारी होने पर भी आपके द्वारा उक्त अवैध निर्माण कार्य को रोके जाने के लिए विधिसम्मत कार्रवाई नहीं की जा रही है.

जारी आदेश के मुताबिक ये कहा गया है कि सख्त हिदायत दी गई थी कि उक्त अवैध निर्माण कार्य को तत्काल रूप से रोका जाए. लेकिन आपके द्वारा उक्त संबंध में क्या कार्रवाई की गई है, इससे अधोहस्तारकर्ता को अवगत नहीं कराया गया है. इस संबंध में मंडल ने दोनों अधिकारियों को नोटिस जारी किया था.

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