रायपुर। राज्य शासन ने एक साथ 12 तहसीलदारों को डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदोन्नत करते हुए तबादला आदेश जारी किया है. पदोन्नतियां तीन वर्ष की स्थानापन्न अवधि के लिए होगी. पदोन्नत अधिकारियों की सेवाएं छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा (वर्गीकरण, भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2023 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होगी.