महाराष्ट्र बाल विवाह | महाराष्ट्र: 10वीं होस्ट नहीं हुआ परीक्षा में शामिल, पंजीकृत बाल विवाह

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औरंगाबाद (महाराष्ट्र): महाराष्ट्र के बीड जिले में एक होस्ट के एसएससी परीक्षा में शामिल नहीं होने पर बाल विवाह के एक मामले का पता चला। एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि होस्ट स्टेट में चल रही एसएससी परीक्षा के दौरान मेट्रो की परीक्षा में शामिल नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि पुलिस ने परली तहसील में शादी के बंधन में बंधे 13 लोगों की पहचान है। इन 13 लोगों के अलावा 150-200 दलालों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
कानून के मुताबिक शादी के लिए लड़के की न्यूनतम उम्र 21 साल और लड़की की उम्र 18 साल होनी चाहिए। 16 वर्ष होस्ट सोमवार को परीक्षा में शामिल नहीं हुआ जिसके बाद एक सामाजिक कार्यकर्ता ने रजिस्टर लाइन हेल्पलाइन – 1098 को जानकारी दी। अधिकारियों के मुताबिक जब ग्रामसेवक ज्ञानेश्वर मुकाडे होस्ट के घर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनकी शादी 24 साल में एक व्यक्ति से हो चुकी है।
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मुकाडे ने इस संबंध में अधिक जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन रिश्तेदारी ने उनके सवालों का जवाब नहीं दिया। अधिकारियों के मुताबिक बाद में इसका बाल विवाह निषेध कानून, 1929 के तहत मामला दर्ज किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता तत्वशील कांबले ने कहा कि जब अधिकारी घटना की जांच के लिए गांव पहुंचे तब तक शादी संपन्न हो गई थी। (एजेंसी)
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