आबकारी एक्ट के नियमानुसार दर्ज प्रकरणों में अत्यधिक मात्रा में 829 पेटी शराब जप्त किया गया


दुर्ग 04.07.2021| दुर्ग पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार थाना अमलेश्वर के आबकारी एक्ट के नियमानुसार दर्ज प्रकरणों में जप्त किया गया | मदिरा को न्यायालय प्रथम श्रेणी भिलाई- 03 के नियमानुसार अपील अवधि समाप्त होने पर तथा ए. डी.ओ.पी. से अपील प्रस्तावित ना होने की जानकारी प्राप्त कर न्यायालय से जप्त किया गया |

मदिरा के नष्टीकरण के संबंध में निर्णय की कंडिका अनुसार अपील अवधि समाप्त होने तथा अपील प्रस्तावित नहीं होने पर वैधानिक रूप से आबकारी एक्ट न्यायालय की अनुमति तथा तहसीलदार पाटन द्वारा चिन्हाकिंत स्थान दिये जाने पर थाना अमलेश्वर के प्रकरणों में जप्ती कि गई शराब कुल 829 पेटी अत्यधिक मात्रा में शराब, 6523 लीटर जप्ती कि गयी |
जिसकी कीमती 19,01,760 रूपये को न्यायाधीश प्रथम श्रेणी भिलाई- 03 की उपस्थिति में जांच एवं परिक्षण के पश्चात्, आकाश राव गिरेपुंजे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एस.डी.ओ.पी. पाटन एवं गवाहों के समक्ष तहसीलदार पाटन द्वारा चिन्हाकिंत स्थान पर गड्ढा खोदकर उक्त शराब जप्ती को गड्ढे में डालकर जेसीबी पोकलेन से कुचल कर जप्त शराब का नष्ट कर के गड्ढे को पाट कर बराबर किया गया।



