गोधरा दंगे | गोधरा कांड में फैसला बड़ा! SC ने 8 दोषियों को जमानत दी, फांसी की सजा पाए 4 को राहत नहीं

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नई दिल्ली. देश की राजधानी दिल्ली से मिल रही बड़ी खबर के अनुसार गोधरा साबरमती ट्रेन (साबरमती ट्रेन) मे आग रोक 59 तीर्थयात्रियों की मौत के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट (सुप्रीम कोर्ट) ने 8 दोषियों को जमानत दे दी है।
बता दें कि ये दोषी उम्रकैद की सजा काट रहे थे। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट ने उन चारों दोषियों को जमानत देने से इंकार कर दिया जिनको कोर्ट से फांसी की सजा मिली थी। मगर हाई ने उसे उम्रकैद मे मे गिन दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आठ आरोपियों को 2002 गोधरा ट्रेन कोच जलाने के मामले में जमानत दे दी। pic.twitter.com/PYGMBXeWEE
– एएनआई (@ANI) अप्रैल 21, 2023
जानकारी दें कि इससे पहले गुरुवार को मनपाड़ा की विशेष अदालत (अहमदाबाद विशेष अदालत) ने 2002 गुजरात दंगे (गुजरात दंगे) के दौरान ही नरोदा गाम जनसंहार मामले (नरोदा गाम नरसंहार मामला) में सभी चुनाव को भारी कर दिया। कोर्ट ने 21 साल के लंबे इंतजार के बाद अपना फैसला सुनाया है।
वहीं बहुत किए गए लोगों में गुजरात की पूर्व मंत्री माया कोडनानी, बजरंग दल के पूर्व नेता बाबू बजरंगी शामिल हैं। इस मामले में वैसे तो कुल 86 मिनट थे लेकिन 13 साल लंबे ट्रायल के दौरान 18 लोगों की मौत हो गई थी। ऐसे में अदालत ने 68 चयनितों को निर्दोष घोषित करते हुए बहुत अधिक कर दिया है।
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