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मानहानि का मामला | मानहानि मामला: दिल्ली हाई कोर्ट ने उद्धव ठाकरे, आदित्य और संजय राउत को समन, सीएम शिंदे के इस करीबी मामले में भेजा था

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शिवसेना

तस्वीर: सोशल मीडिया/ट्विटर

नई दिल्ली/मुंबई। महाराष्ट्र (महाराष्ट्र) से मिल रही बड़ी खबरों के मुताबिक, भाजपा नेता छत्र ठाकरे (उधव ठाकरे), उनके बेटे आदित्य ठाकरे (आदित्य ठाकरे) और संजय राउत (संजति राउत) को अब दिल्ली हाईकोर्ट ने समन भेजा है। खास एकनाथ शिंदे के करीबी राहुल रमेश शेवाले ने उन पर मानहानि का केस किया था। अब इस मामले में सुनवाई 17 अप्रैल को होगी।

जानकारी दें कि, हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट के नेता और सांसद राहुल रमेश शेवाले की याचिका पर समन जारी किया है। रमेश शेवाले ने तीनों नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। वहीं इस याचिका में यह आरोप लगाए गए कि एकनाथ शिंदे का समर्थन करने वाले और सांसदों की आपत्तिजनक राय दी गई। वहीं अब कोर्ट के मुताबिक अब इन तीनों को ही कोर्ट के अलग-अलग व्यक्तिगत तौर पर पेश किया जाएगा।

वहीं इस याचिका में यह भी कहा गया है कि ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत, पूर्व विधायक ठाकरे और विधायक आदित्य ठाकरे ने उन दावेदारों और सांसदों के बारे में आपत्तिजनक राय दी है, जो शिंदे में गुट मिले थे। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज इसी मानहानि मामले में याचिका दायर की है सांसद संजय राउत, पूर्व दावेदार ठाकरे और विधायक आदित्य ठाकरे को तलब किया है।

यह भी बताता है कि, शिंदे ग्रुप और सांसदों को लेकर संजय राउत, रेडियो ठाकरे, आदित्य ठाकरे द्वारा दिए गए बयान अब भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी Google, Facebook, Instagram, Twitter पर मौजूद हैं। ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ नोटिस जारी किया है।



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