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नरेंद्र गिरी केस | नरेंद्र गिरि मौत मामला: SC से आनंद गिरि को तगड़ा झटका, जमानत याचिका खारिज हुई

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सुप्रीम कोर्ट

फ़ाइल तस्वीर

नई दिल्ली। नरेंद्र गिरि मौत का मामला (नरेंद्र गिरी केस) में आज सुप्रीम कोर्ट (सुप्रीम कोर्ट) से आनंद गिरि (आनंद गिरि) को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आनंद ग्राहिता की याचिका को अब खारिज कर दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आगे की स्थिति में बदलाव होता है या उचित समय के लिए अदालत के विशेष मामले में कोई प्रगति नहीं होती है, तो फिर याचिकाकर्ता जमानत के लिए कोर्ट आ सकता है।

मामले के सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को कायम रखते हुए कहा कि, जज उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप की वजह से नजर नहीं आती। वहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र ग्राहि ने कथित तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तारी जोज गिरी को जमानत देने से इनकार कर दिया था। शोकग्रस्त आनंद गिरि ने उच्च न्यायालय के 9 सितंबर, 2022 के जमानत खरिज करने के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।

जानकारी दें कि, 20 सितंबर 2021 को प्रयागराज के टाइगरबर्गी गुड्डी मठ में महंत नरेंद्र गिरि का शव पंखों से लटका मिला था। उसी समय एक सुसाइड नोट बरामद हुआ था, जिसमें उन्होंने आनंद फिल्म, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप भी लगाया था।



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