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दिल्ली दंगे 2020 | दिल्ली दंगे के मामले में ताहिर को SC से नहीं मिली राहत, मुकदमा रद्द करने की याचिका खारिज

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सुप्रीम कोर्ट

फ़ाइल तस्वीर

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ल(दिल्ली) से मिली बड़ी खबर के अनुसार साल 2020 दिल्ली दंगों की सबसे बड़ी आम पार्टी (आप) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन (ताहिर हुसैन) को सुप्रीम से राहत नहीं मिली है।

वहीं कोर्ट ने ताहिर की याचिका को भी खारिज कर दिया है। जानकारी हो कि, ताहिर हुसैन ने अपने खिलाफ दर्ज मनीड्रिंग का मुकदमा रद्द करने की मांग की थी। मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, “मामले में अभी आरोप तय होने की प्रक्रिया चल रही है। इसमें अभी हम दखल नहीं करेंगे। “

जानकारी हो कि दिल्ली दंगा 2020 में जज के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ कठपुतली कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप लगाए थे। अदालत ने ताहिर हुसैन पर यह आरोप लगाया कि उसने गलत तरीके से मिले धन का उपयोग करके गड़बड़ी की। हालांकि दंगल का दंश ताहिर हुसैन ने अब तक अपना सर्वस्व स्वीकार नहीं किया है।

वहीं मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा ककड़ूमा कोर्ट ने पहले भी ताहिर हुसैन और अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 307, 147, 148, और 153 ए, 120 बी के तहत सभी आरोप लगाए हैं।



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