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अनिल देशमुख | महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को मुंबई के आर्थर रोड जेल से रिहा कर दिया गया

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महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख मुंबई की आर्थर रोड जेल से रिहा हो गए हैं।

फोटो: @एएनआई/ट्विटर

मुंबई: महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बुधवार को मुंबई के आर्थर रोड से जेल से रिहा कर दिया गया। इस दौरान उनका स्वागत करने के लिए आर्थर रोड जेल के आउट स्कोरिंग स्कोरिंग के लिए पार्टी ने दावेदारी की। पूर्व मंत्री नवंबर 2021 से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद जेल में हैं।

इससे पहले, बंबई उच्च न्यायालय ने सेंट्रल पुश ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा भ्रष्टाचार के एक मामले में दर्ज किया, जिसमें उन्हें जमानत देने से संबंधित अपने आदेश को रोकने से रोकने से मंगलवार को इनकार कर दिया था।

उल्लेखनीय है कि, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता देशमुख (73) नवंबर 2021 से जेल में थे, जब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें एक कथित धनशोधन मामले में गिरफ्तार किया था। अजित पवार सहित राकांपा के वरिष्ठ नेताओं ने जेल के बाहर उनका स्वागत किया। देशमुख ने कहा, ”मुझे न्यायपालिका पर पूरी गारंटी है। मुझे एक रिश्तेदार के मामले में जोड़ा गया है।”

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एम. एस. कार्णिक ने राकांपा नेता को 12 दिसंबर को जमानत दी थी, लेकिन सीबीआई ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए समय मांगा था और कोर्ट ने आदेश को 10 दिन के लिए रोक दिया था। जांच एजेंसी ने अदालत का रूख किया, लेकिन उसकी अपील पर जनवरी 2023 में ही सुनवाई हो गई, क्योंकि अदालत में शीतकालीन अवकाश है। कोर्ट हाई कोर्ट ने पिछले हफ्ते सीबीआई के अनुरोध पर जमानत आदेश पर रोक को 27 दिसंबर तक बढ़ा दिया था।

जांच एजेंसी ने मंगलवार को एक बार रोककर अनुरोध किया था। देशमुख के वकील अनिकेत निकम और इंद्रपाल सिंह ने दावा किया था कि सीबीआई उच्च न्यायालय के पहले आदेश को विफल करने का प्रयास कर रहा है, जिसने कहा था कि किसी भी स्थिति में जमानत आदेश पर रोक नहीं लगाई जाएगी। (भाषा के साथ)



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