3 दिन पूर्ण रूप से बंद रहेंगी शराब की दुकानें, कड़ी कार्रवाई के निर्देश, जानिए कब से कब तक रहेगा

दरअसल, भानुप्रतापपुर क्षेत्र में चुनाव के मद्देनजर तीन दिन तक शराब दुकानें बंद रहेंगी. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ ने छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग रायपुर के निर्देशानुसार शराब की दुकानें बंद (Liquor shops closed) करने का आदेश जारी किया है.
मतदान की तिथि के 48 घंटे पहले यानि 3 दिसंबर को 3 बजे से 5 दिसंबर 3 बजे तक पूर्ण रूप से बंद रखने और मतगणना के लिए नियत तिथि 8 दिसम्बर 2022 को मतगणना स्थल क्षेत्र कांकेर नगरपालिका क्षेत्र में स्थित देशी, विदेशी मदिरा की दुकानें और एफ.एल.3(क) स्काई बार एवं एफ.एल.4(क) व्यवसायिक क्लब हीरा पैलेस को सम्पूर्ण दिवस बंद (Liquor Shop Closed) रखने हेतु शुष्क दिवस घोषित किया गया है.
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. प्रियंका शुक्ला ने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-80 भानुप्रतापपुर (अजजा) में 03 से 05 दिसम्बर तक तथा मतगणना दिवस 08 दिसम्बर को कांकेर में शुष्क दिवस घोषित किया गया है.
डॉ. प्रियंका शुक्ला ने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र भानुप्रतापपुर में स्थित देशी और विदेशी मदिरा दुकान चारामा, देशी एवं विदेशी मदिरा दुकान नारायणपुर (भानुप्रतापपुर), विदेशी मदिरा दुकान दुर्गूकोंदल एवं एफ.एल.7 सैनिक कैंटीन केंवटी में शराब दुकानें बंद करने के लिए आदेशित किया है.



