कबीरधाम विशेषछत्तीसगढ़ विशेषसियासत

कवर्धा: अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दे पर हाईकोर्ट डबलबेंच में भी पांडातराई नगर पंचायत अध्यक्ष की याचिका हुई खारिज

कवर्धा| जिला के पांडातराई अध्यक्ष फ़िरोज़ खान के विरुद्ध 6 पार्षदों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पर वैसे तो जिला निर्वाचन अधिकारी, कबीरधाम के द्वारा मतदान हेतु दिनांक 4 मई 2022 की तिथि तय कर दी गई है, परंतु कानूनी रूप से शह और मात की लड़ाई जबरदस्त रूप से जारी है, इसी कड़ी में पांडातराई अविश्वास प्रस्ताव का मामला तीसरी बार सिंगलबेंच के फैसले के विरुद्ध माननीय हाईकोर्ट बिलासपुर की डबलबेंच के माननीय न्यायमूर्ति गौतम भादुरी और माननीय न्यायमूर्ति एनके चंद्रवंशी के कोर्ट में सुनवाई हेतु पहुंचा, पांडातराई नगर पंचायत के अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत पिटीशन नंबर 202 पर सुनवाई की अध्यक्ष द्वारा राहत स्टे की मांग की गई जिस पर सुनवाई के बाद उनकी स्टे की मांग अस्वीकार कर दी गई।

सुनवाई के दौरान रोचक प्रसंग – और हमारा शेयर भी नहीं दिया जा रहा …

सुनवाई के दौरान एक मनोरंजक प्रसंग तब आया जब पार्षदों द्वारा लगाए गए आरोप पर माननीय न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी जी ने एक तल्ख टिप्पणी की और हमारा शेयर भी नहीं दिया जा रहा है, उनकी इस टिप्पणी से कोर्टरूम में उपस्थित सभी लोगों में हंसी फूट पड़ी, उक्त टिप्पणी पांडातराई के प्रधानमंत्री आवास में कार्य आदेश किस्तों की अदायगी में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार किए जाने पर कहीं अन्य लगाए गए, आरोपों पर भी सिलसिलेवार सुनवाई हुई,

वैसे पूरे प्रदेश में नगर पंचायतों में अविश्वास प्रस्ताव का निपटारा सामान्य रूप से 20 से 25 दिनों के अंदर करा लिया जाता है, परंतु नगर पंचायत पांडातराई में लगभग 3 माह का समय लग रहा है, उस पर भी संशय की स्थिति बनी हुई है, इस कारण जिले भर में उत्सुकता बनी हुई है, एवं अफवाहों का बाजार गर्म है।

 

Related Articles

Back to top button