आयकर से जुड़े ये पांच काम 31 मार्च से पहले निपटा ले नहीं तो होगा बड़ा नुकसान

फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है। ऐसे में 31 मार्च 2022 तक इनकम टैक्स से जुड़े सभी काम पूरे करने की सलाह दी गई है। किसी नई प्लानिंग से पहले अपनी पुरानी चीजों को कैलकुलेट करना जरूरी है। इसलिए ही फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग से पहले कोई काम अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसमें इनकम टैक्स की प्लानिंग सबसे जरूरी है। अंतिम तारीख तक सभी कार्यों का पूरा न होना, भारी नुकसान पहुंचा सकता है।
1. असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) को 31 मार्च 2022 तक जरूर भर दें। इस तारीख तक रिवाइज ITR भी दाखिल कर सकते हैं। वहीं, इनकम टैक्स रिटर्न में कोई भी प्रकार के सुधार के लिए 31 मार्च ही लास्ट डेट है। तारीख निकलने के बाद पेनाल्टी भरनी होगी। 2. Income tax में छूट पाने के लिए 31 मार्च तक इन्वेस्टमेंट कर दें। इन्वेस्टमेंट यानी टैक्स सेविंग स्कीम्स (Tax Saving Schemes) में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे आपको टैक्स में सहारा लग सकता है। इसमें PPF, सुकन्या समृद्धि जैसी छोटी बचत योजनाएं भी शामिल हैं। साथ ही LIC की किस्त भरकर भी टैक्स सेविंग कर सकते हैं। अन्य बेनिफिट लेने के लिए भी 31 मार्च की ही आखिरी डेट है।
3. रिपोर्ट के मुताबिक, इनकम टैक्स एक्ट 208 के तहत 10 हजार रुपए से ज्यादा की टैक्स देनदारी वाले टैक्सपेयर्स एडवांस टैक्स दे सकते हैं। इस प्रक्रिया के तहत आप 4 इंस्टॉलमेंट में टैक्स दे कते हैं। आप 15 मार्च तक आखिरी किस्त जमा करा सकते हैं। 4 आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की भी आखिरी तारीख 31 मार्च ही है। जल्द ही आप दोनों को लिंक कर लें। ऐसा न करने पर आपका पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएगा। इसके डीएक्टिवेट होने पर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं हो पाएगी। टैक्स भी नहीं भर सकेंगे। मोटा जुर्माना भी लग सकता है 5. बैंक अकाउंट का अभी तक KYC नहीं किया है तो फाइनेंशियल ईयर के आखिरी दिन से पहले जो भी जरूर करा लें। बता दें कि इससे पहले ये तारीख 31 मार्च 2021 थी लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए तारीख बढ़ा दी गई।



