रायपुर जिला

4 जनसूचना अधिकारी पर लगा 25-25 हजार रूपए का जुर्माना

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त एम के राउत और राज्य सूचना आयुक्त धनवेन्द्र जायसवाल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का समय पर पालन नहीं करने और समय पर आवेदक को जानकारी उपलब्ध नहीं कराने के कारण चार जनसूचना अधिकारी को 25-25 हजार रूपए अर्थदण्ड अधिरोपित करते हुए, मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निर्देशित किए हैं कि अधिरोपित राशि तत्काल जमा कर चालान की प्रति आयोग को प्रेषित करें।

सूचना व्यक्ति के ज्ञान का स्त्रोत है। वह विकास की आधारभूत शक्ति है । सूचना व्यक्ति के जीने और संघर्ष करने की सामर्थ को बढ़ाती है, जो सूचना दे रहा है उसमें सहयोग पारदर्शिता और संयम को विकसित करती है। केन्द्र और राज्य सरकारों के अतिरिक्त पंचायतीराज सरथाएँ, स्थानीय शासन तथा गैर-सरकारी संगठन जिन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकारी अनुदान प्राप्त होता है, इस कानून में शामिल किया गया है। सरकार के क्रियाकलापों के संबंध में नागरिकों को जानकार बनाने के लिए यह अधिनियम मिल का पत्थर साबित हो रहा है।
सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत यंशवंत श्रीवास ग्राम पंचायत ठाकुरपाली ने सचिव ग्राम पंचायत (जनसूचना अधिकारी ठाकुरपाली जनपद पंचायत डभरा जिला जांजगीर- चाम्पा को 15 जुलाई 2020 में आवेदन कर स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्राम पंचायत ठाकुरपाली में बनाये गये शौचालय निर्माण और वयय राशि की जानकारी मांगी थी। किन्तु जनसूचना अधिकारी ठाकुरपाली ने नियत समय पर आवेदक को कोई जानाकरी उपलबध नहीं कराई, जिससे व्यथित होकर आवेदक ने प्रथम अपील मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत डभरा 15 अगस्त 2020 को आवेदन किया, जिस पर प्रथम अपीलीय अधिकारी ने 7 सितम्बर 2020 को निर्णय दिया। प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश का पालन नहीं किया गया और न ही अपीलार्थी को जानकारी दिया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट होकर आवेदक ने द्वितीय अपील आयोग में किया।

Related Articles

Back to top button