डॉ. शुक्ला को संविदा नियुक्ति देना प्रदेश सरकार की ग़लत मंशा का अवैध विस्तार : भाजपा

भाजपा इस मुद्दे पर जनता को जागरूक करेगी और अदालत में फैसले को चुनौती भी देगी : कौशिक
cg09news रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने प्रदेश सरकार द्वारा डॉ. आलोक शुक्ला की पोस्ट रिटायरमेंट संविदा नियुक्ति को नियमत: अवैध बताया है। कौशिक ने कहा कि यह संविदा नियुक्ति प्रदेश सरकार की ग़लत मंशा का अवैध विस्तार है।
नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने कहा कि संविदा भर्ती नियम 9/2012 के मुताबिक सेवानिवृत्त अधिकारी के विरुद्ध यदि कोई विभागीय जाँच लम्बित हो या उसके विरुद्ध को ई अभियोजन चल रहा हो तो ऐसी स्थिति में उक्त अधिकारी की पोस्ट रिटायरमेंट संविदा नियुक्ति अवैध है। नियम यह भी कहता है कि जिस पद पर संविदा नियुक्ति करनी हो, वह पद एक साल से रिक्त होना चाहिए। कौशिक ने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि डॉ. शुक्ला की नियुक्ति इसलिए भी अवैध है क्योंकि नियमानुसार किसी नियुक्ति वाले पद के लिए जब तक सरकारी अधिकारी आवश्यक अर्हताएँ रखते हैं तब सरकार कोई ऐसा तर्क नहीं दे सकती कि निर्धारित पद के लिए हमारे पास कोई क़ाबिल अधिकारी मौज़ूद नहीं है।



