छत्तीसगढ़ विशेषदुर्ग जिला

जमीन सीमांकन के लिए रिश्वत मांगने वाले आरआई, पटवारी को कोर्ट ने सुनाई 4 साल कैद कि सजा

भिलाई|जमीन सीमांकन के लिए रिश्वत मांगने वाले अहिवारा के आरआई (राजस्व निरीक्षक) अनिल कुमार बावनगढ़े, पटवारी गुलशन चोपड़ा और उसके सहायक नरेश कुर्रे को कोर्ट ने 4 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई। आरोपियों पर कोर्ट ने 1-1 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया।

अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर 1 माह और सहायक को 15 दिन की सजा भुगतनी पड़ेगी। यह फैसला न्यायाधीश डॉ प्रज्ञा पचौरी की कोर्ट ने सुनाया गया। आरोपियों ने जमीन सीमांकन के लिए 7 और 5 हजार रुपए की रिश्वत ली थी। रिश्वत मांगने की शिकायत प्रार्थी राजकिशोर बेहरा ने एंटी करप्शन ब्यूरो रायपुर में की थी। अपर लोक अभियोजक ओमप्रकाश शर्मा ने बताया कि एसीबी ने शिकायत के बाद 29 मई 2017 को ट्रैप की कार्रवाई की थी। एसीबी ने आईआई को 7 और पटवारी को 5 हजार रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा था। दोनों अधिकारियों ने पटवारी के सहायक नरेश के माध्यम से रिश्वत की राशि प्रार्थी से ली थी।

Related Articles

Back to top button