प्रतिबंधित नशीली सिरप के साथ दो आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

23 नवम्बर 2021.रायपुर। पुलिस ने प्रतिबंधित नशीली सिरप के साथ 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है. जानकारी के मुताबिक खमतराई पुलिस की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना खमतराई क्षेत्रांतर्गत डब्ल्यू.आर.एस. कालोनी स्थित रेलवे अस्पताल के पास पल्सर मोटर सायकल सवार दो व्यक्ति अपने पास बोरी में प्रतिबंधित नशीली सिरप रखकर बिक्री करने की फिराक में है। जिस पर अधिकारियों के निर्देशन में थाना खमतराई पुलिस की टीम मुखबीर द्वारा बताए उक्त स्थान पर जाकर पल्सर मोटर सायकल एवं व्यक्तियों को चिन्हांकित किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा दोनों व्यक्तियों से पूछताछ करने पर व्यक्तियों ने अपना नाम शेख युनूस एवं शाने रजा निवासी धरसींवा रायपुर का होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा उनके पास रखें बोरी की तलाशी लेने पर बोरी में क्लोरोफाईनीरामिन मेलैट एण्ड कोडिन फास्फेट नामक प्रतिबंधित नशीली सिरप रखा होना पाया गया।
उक्त प्रतिबंधित नशीली सिरप रखने के संबंध में किसी प्रकार का वैध दस्तावेज या कागजात प्रस्तुत करने कहने पर दोनों के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई वैध दस्तावेज या कागजात प्रस्तुत न कर टीम को लगातार गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था। जिस पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल 80 शीशी क्लोरोफाईनीरामिन मेलैट एण्ड कोडिन फास्फेट प्रतिबंधित नशीली सिरप एवं घटना में प्रयुक्त पल्सर मोटर सायकल जुमला कीमत लगभग 90,000/- रूपये जप्त कर आरोपियों 01. शेख युनूस पिता शेख ग्यासुद्दीन उम्र 24 साल निवासी मस्जिद पारा ताज नगर पानी टंकी के पास धरसींवा थाना धरसींवा रायपुर, 02. शाने रजा पिता ईसरार खान उम्र 19 साल निवासी तहसील आॅफिस के पीछे नगर के बगल धरसींवा थाना धरसींवा रायपुर के विरूद्ध थाना खमतराई में अपराध क्रमांक 764/21 धारा 21(सी) नारकोटिक्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों के विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही किया गया।



