सम्मिलन आयोजित:शुरू होगा ग्राम सभा का सम्मिलन, की जाएगी सभी समस्याओं पर विस्तृत चर्चा

संचालक पंचायत संचालनालय नवा रायपुर छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम में दिए गए प्रावधान अनुसार ग्रामसभा का प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक सम्मिलन आयोजित करने के प्रावधान के तहत् कलेक्टर महादेव कावरे ने सभी एसडीएम और जनपद सीईओ को निर्देश जारी किया गया है।
जिसके अंतर्गत प्रतिवर्ष 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त एवं 02 अक्टूबर से अनिवार्य रूप से ग्राम सभा का सम्मिलन आयोजित किया जाएगा। ग्राम सभा का सम्मिलन ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में आयोजित किया जाय। किसी ग्राम पंचायत में एक से अधिक ग्राम हो तो ऐसी स्थिति में अलग-अलग ग्रामों के लिए अलग-अलग तिथियों में ग्रामसभा आयोजित किया जाय।
20 अगस्त से आयोजित होने वाली ग्राम सभा की बैठक हेतु जनपद पंचायत वार प्रत्येक ग्राम पंचायतों एवं उनके आश्रित ग्रामों में ग्राम सभा का आयोजन करने के लिए एक समय सारणी तैयार कर ली जाएगी, ताकि एक तिथि में किसी ग्राम पंचायत के एक ही ग्राम में ग्राम सभा का आयोजन हो सके।
इस प्रकार की समस्याओं पर होगी चर्चा
जेजेएम के दिशा निर्देशों के अनुरूप निरंतर, गुणवत्तायुक्त, पर्याप्त पेयजल व्यवस्था के लिये नल जल प्रदाय योजना, सोलर पम्प आधारित जल प्रदाय योजना के संबंध में जानकारी देना। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बाढ़ के प्रभाव को कम करने संबंधी उपायों पर चर्चा करना एवं उसे क्रियान्वयन करना। मानसून के समय उत्पन्न रोगों के निदान एवं निवारण पर चर्चा करना एवं उससे निपटने चिकित्सकीय सुविधाओं का अवलोकन करना एवं इस संबंध में जागरूकता फैलाना। खरीफ फसल के लिये उर्वरक एवं बीज वितरण पर चर्चा करना। दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने एवं 40 प्रतिशत से ज्यादा दिव्यांग व्यक्ति का यूडीआईडी कार्ड बनाये जाने के संबंध में जागरूकता फैलाना। संचालित पेंशन योजनाएं- सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सुखद सहारा, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन एवं मुख्यमंत्री पेंशन योजनाओं का सत्यापन कराने जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी।



